संक्षिप्त इतिहास
संविधान के अनुच्छेद 243-य क में यह उपबन्ध है कि नगरपालिकाओं के लिये कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण ,निदेशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा । अनुच्छेद 243- ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयेग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा , राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जायेंगे । यह भी उपबन्ध है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराये जाएँगे ।
उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी ,1994 द्वारा राज्य निर्वाचन अयोग का गठन किया गया । आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्तों कि पदावधि निम्नानुसार है :-